रामबन न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सामुदायिक सेवा प्रदान की सजा सुनाई गई
रामबन, 28 जनवरी (हि.स.)।
जिला पुलिस रामबन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 355 के तहत निवारक कार्यवाही के संबंध में अभियुक्त को 28-01-2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामबन के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद उसके लिए सामुदायिक दंड सुनिश्चि
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