ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में परिवरों को स्वतंत्र बिजली कनेक्शन देने के आदेश
जयपुर, 24 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में परिवारों को स्वतंत्र विद्युत कनेक्शन नहीं देने को संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत माना है। वहीं अदालत ने डवलपर को सिंगल पाइंट विद्युत कनेक्शन देने के प्रावधान के बावजूद याचिका
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001