बिना कारण बताए अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों पर की जाए विभागीय कार्रवाई : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 24 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना कारण बताए अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाय।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने दिया ।
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