नैनीताल, 22 जनवरी (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भाई की हत्या के मामले में आराेपित काे जमानत देने के आदेश दिया है।
गुरुवार काे न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी नवेद उर्फ बिटटू
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