रिटायर कर्मचारी की सौ फीसदी पेंशन रोकना गलत, आदेश रद्द
जयपुर, 21 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर कर्मचारी की सौ फीसदी पेंशन रोकने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने विभाग के पेंशन रोकने के आदेश को रद्द करते हुए उसे समस्त परिलाभ अदा करने को कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश
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