मजार अब्दुल गनी की अंतरिम निषेधाज्ञा अर्जी को तय करने का सिविल जज को निर्देश
प्रयागराज, 21 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मजार अब्दुल गनी शाह बाबा कब्रिस्तान कुर्ना नाला गोरखपुर रोड, देवरिया की सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष अंतरिम निषेधाज्ञा की विचाराधीन अर्जी 12 हफ्ते में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।
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