मोबाइल लूटने के प्रयास में दोषी को सजा, पांच हजार रुपये का लगा अर्थ दंड
फिरोजाबाद, 20 जनवरी (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को मोबाइल लूटने का प्रयास करने के दोषी को एक वर्ष, तीन महीने की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रसूलपुर निवासी तस्लीम अली 13 दिसंबर 2017
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001