गैर इरादान हत्या के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 17 सितंबर (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार मिल गैर इरादान हत्या के एक दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना जसराना के गांव पलिया कला में 03 जुलाई 2016 को ओमवी

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