-बेसहारा पशुओं के हमले में मौत या दिव्यांगता पर मिलेंगे पांच लाख
चंडीगढ़, 10 सितंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि गरीब परिवार के किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने या बेसहारा घूमते पशुओं यथा गाय-भैंस, सांड, बैल, नील गाय और गधे के हमले में
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