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नैनीताल, 9 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में अवैध निर्माण के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अगली तारीख 14 जुलाई 2025 तय की। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून के ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जाकर कुछ लोगों की ओर से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माणों को सील किया था लेकिन, कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के एई ने सीलिंग से प्रतिबंध हटाकर अवैध निर्माण को कम्पाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जाए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। याचिकाकर्ता की ओर से अवैध निर्माण का कार्य ऋषिकेश सहित देहरादून और मसूरी में भी चल रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता