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नैनीताल, 25 जुलाई (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने हरिद्वार ज्वालापुर स्थित सरकारी स्कूल की भूमि में किए गए अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को स्कूल की भूमि में हुए अतिक्रमण पर कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी इरशाद अली ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार के ज्वालापुर में सरकारी स्कूल भूमि में कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। स्कूल की भूमि में झोपड़ पट्टी डाल दी है। याचिका में कहा कि इसकी शिकायत पूर्व में जिला प्रशासन से की गई, शिकायत के पश्चात जांच कमेटी ने सर्वेक्षण की रिपोर्ट में स्कूल भूमि में अतिक्रमण की पुष्टि की। इसके बावजूद अभी तक जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की गई कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता