कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी मनी लांड्रिंग मामले में भी बरी
राऊज एवेन्यू कोर्ट


नई दिल्ली, 25 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी और बहन नीता पुरी को 1100 करोड़ से ज्यादा के घोटालों से जुड़े सीबीआई के दो अलग-अलग मामलों में बरी करने के बाद अब मनी लांड्रिंग मामले में भी बरी करने का आदेश दिया है।

इसके पहले 20 जुलाई को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दीपक कुमार ने दो अलग-अलग मामलों में इन आरोपिताें काे बरी करने का आदेश दिया था। इस मामले में सीबीआई ने 2019 में मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ और 2020 में मोजर बेयर सोलर लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक और दूसरे बैंकों के अधिकारियों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी।

सीबीआई के मुताबिक मोजर बेयर और उसके निदेशकों पर पंजाब नेशनल बैंक के अलावा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ घोटाला करने का आरोप था। सीबीआई ने मोजर बेयर सोलर लिमिटेड पर 747 करोड़ और मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड पर 354 करोड़ के घोटाला का आरोप लगाया था। रतुल पुरी मोजर बेयर फर्म के निदेशक रह चुके हैं। वे अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में भी आरोपित हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी