जुलाई से जीएसटी का नया नियम, तीन साल बाद लेट रिटर्न नहीं किया जा सकेगा दाखिल
नई दिल्ली, 07 जून (हि.स)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न फाइल करने वालों के लिए काम की खबर है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने शनिवार को बड़े बदलावों का ऐलान किया है। इसके तहत अब व्‍यवसायियों को जीएसटीआर-1ए फॉर्म दाखिल करते समय सावधानी बरत

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