सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में पंचायत प्रधान को पद से हटाया, छह वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में पंचायत प्रधान को पद से हटाया, छह वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक


शिमला, 18 जून (हि.स.)। शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल के तहत चिड़गांव तहसील की ग्राम पंचायत पेखा की प्रधान शर्मीला देवी उर्फ रमीला देवी को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों के चलते पद से हटा दिया गया है। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1)(2) और 122(1)(सी) के तहत यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही उन्हें आगामी छह वर्षों तक किसी भी पंचायत पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

निर्देश दिए गए हैं कि वह पंचायत का कैश, रिकॉर्ड, स्टॉक, स्टांप व अन्य दस्तावेज तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करवाएं। यह मामला गांव निवासी जय प्यारी द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर सामने आया। इसमें आरोप लगाया गया था कि प्रधान के ससुर केवल राम के परिवार ने खसरा नंबर 621 की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

याचिका 21 जून, 2022 को उपमंडलाधिकारी रोहड़ू कार्यालय में स्वीकार की गई थी। जांच के बाद उपमंडलाधिकारी ने शर्मीला देवी का निर्वाचन निरस्त करने का निर्णय सुनाया। इसे चुनौती देते हुए उन्होंने उपायुक्त के समक्ष अपील की। हालांकि उपायुक्त ने भी उपमंडलाधिकारी के निर्णय को सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें पद से हटाते हुए छह वर्षों तक पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित करने का आदेश जारी किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा