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नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। एक कंपनी को सलाह देने पर वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को ईडी की ओर से जारी नोटिस पर विभिन्न बार एसोसिएशन ने आलोचना की है। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और मद्रास हाई कोर्ट बार एसोसिएशनने अलग-अलग बयान जारी कर ईडी के नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, ईडी ने अरविंद दातार को जारी नोटिस को वापस ले लिया है, लेकिन वकीलों के बीच इसे लेकर रोष कायम है।
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ईडी अधिकारियों की ओर से जारी नोटिस पर गहरा असंतोष जताते हुए कहा है कि ये विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों की स्वतंत्रता पर हमला है और किसी पक्षकार को अपनी पसंद के वकील के जरिये अपना बचाव करने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने ईडी के नोटिस पर एतराज जताते हुए कहा है कि ये वकील और मुवक्किल के बीच के संबंधों पर हमला है। विकास सिंह ने कहा है कि ईडी के नोटिस के गंभीर परिणाम होंगे। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल पर हमला है। अगर ईडी वकीलों को इस तरह आरोपी बनाएगी तो वो दिन अब दूर नहीं जब आरोपिताें का केस सुनने के बाद ईडी जजों को भी आरोपित बनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी बयान जारी कर ईडी को नोटिस पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कहा है कि ईडी के नोटिस का विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों पर गहरा असर डालेगा। ईडी की नोटिस गैरजरुरी थी और जांच का दायरा जरुरत से ज्यादा बढ़ाने का मामला साबित होगा।
इसके साथ ही अरविंद दातार को जारी समन का गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और मद्रास हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी आलोचना की है।
दरअसल, ईडी ने केयर हेल्थ एंश्योरेंस की ओर से रेलिगेयर इंटरप्राइजेज के पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान देने के मामले की जांच से जुड़ा है। अरविंद दातार ने अपनी सलाह में सलूजा को इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान देने का समर्थन किया था। अब इसका ईडी और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) दोनों जांच कर रहे हैं। दोनों ये जांच कर रहे हैं कि क्या 22.7 मिलियन का इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान नियमों का उल्लंघन कर प्लान तो जारी नहीं किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी