वॉकी-टॉकी की अवैध बिक्री के लिए 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को सीसीपीए का नोटिस
नई दिल्ली, 09 मई (हि.स)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वॉकी-टॉकी की अनधिकृच बिक्री को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीपीए ने वॉकी-टॉकी की अवैध बिक्री के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित अन्‍य 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है
वॉकी-टॉकी के लोगो का प्रतीकात्‍मक चित्र


नई दिल्ली, 09 मई (हि.स)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वॉकी-टॉकी की अनधिकृच बिक्री को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीपीए ने वॉकी-टॉकी की अवैध बिक्री के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित अन्‍य 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनधिकृत वॉकी-टॉकी उपकरणों की बिक्री के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित अन्‍य प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्रवाई ई-कॉमर्स मंचों पर इन उपकरणों को सूचीबद्ध किए जाते समय उनके संचालन वाली रेडियो तरंगों के बारे में समुचित जानकारी का अभाव, लाइसेंसिंग विवरण और उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) प्रमाण की कमी पर केंद्रित है।

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर जारी एक बयान में कहा, “नियमों का अनुपालन न करने वाले वायरलेस उपकरणों की बिक्री न केवल वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन के लिए भी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती है।” जोशी ने कहा कि यह उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम सहित कई कानूनी ढांचों के खिलाफ हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीसीपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(एल) के तहत आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल बाजारों में अनुपालन और उपभोक्ता सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने और गैरकानूनी व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए सभी लागू नियामक मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर