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दमोह, 24 मई (हि.स.)। ईसाई मिशनरी से जुडे आठ लोगों सहित चार अन्य मामलों के आरोपियों के विरूद्ध शनिवार को दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने ईनाम घोषित कर दिया। उन्होने जानकारी देते हुये बताया कि जिले के 06 प्रकरण में 26 हजार रूपये तथा 10 अरोपियों पर 20 हजार 500 रूपये, 02 संदेही आरोपियों पर 02 हजार 500 रूपये एवं 02 अज्ञात फरार आरोपियों पर 03 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है।
डा.अजय लाल सहित आठ पर ईनाम-
एसपी सोमवंशी ने बताया कि अपराध क्रमांक 245/25 धारा 318 (4), 336 (2), 340 (2), 105,3 (5) बीएनएस के तहत अशीम न्यूटन पिता रजनीश मोरिस न्यूटन निवासी सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन मारूताल दमोह, फ्रेक हैरीशन पिता स्व. श्री एच इमानुएल निवासी क्रिश्चियन कालोनी सिविल वार्ड 05 दमोह, इंदूलाल पति अजय लाल निवासी बेथलेहम केम्पस जबलपुर रोड दमोह, जीवन मैसी पिता जोसफ मैसी निवासी वैशाली नगर आमचैपरा दमोह, रोशन प्रसाद पिता राजेश प्रसाद क्रिश्चियन कालोनी सिविल वार्ड 05 दमोह, कादिर युसुफ पिता उमर फारूक निवासी हाउसिंग वोर्ड सिविल वार्ड नं.07 दमोह, अजय लाल पिता विजय लाल निवासी बेथलेहम केम्पस जबलपुर रोड दमोह, संजीव लेम्बर्ड निवासी दमोह एवं विजय लेम्बर्ड निवासी दमोह पर 02-02 हजार रूपये का इनाम घोषित किया है।
चार अन्य मामलों में भी ईनाम-
उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 872/24 धारा 08ध्20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कलू ऊर्फ चरण सिंह ठाकुर (लोधी) उम्र 40 साल निवासी राजा पटना चैकी इमलिया थाना तेजगढ़ पर 02 हजार 500 रूपये,थाना जबेरा के अपराध क्रमांक 57/2024 धारा 363 भादवि के तहत संदेही आरोपी नीरज चक्रवती पिता सतई चक्रवती निवासी हरिजन मोहल्ला जबेरा थाना पर दो हजार रूपये का इनाम घोषित किया है। इसी प्रकार थाना जबेरा के अपराध क्रमांक 150/2024 धारा 363 भादवि के तहत संदेही ओरापी मन्नू आदिवासी निवासी फारेस्ट चैकी के पास नारायणपुरा जबेरा पर 1 हजार 500 रूपये एवं थाना बटियागढ़ के अपराध क्रमांक 93/2025 धारा 137 (2) बीएनएस के तहत संदेही आरोपी बाबूलाल आदिवासी निवासी ग्राम खड़ेरी थाना बटियागढ़ पर 1 हजार रूपये का इनाम घोषित किया है। इसी प्रकार थाना जबेरा के अपराध क्रमांक 340/2023 धारा 363 भादवि के तहत अज्ञात ओरापी पर 2 हजार रूपये एवं थाना दमोह देहात के अपराध क्रमांक 297/2025 धारा 137 (2) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी पर 1 हजार रूपये का इनाम घोषित किया है।
डा.हंसा वैष्णव
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हिन्दुस्थान समाचार / हंसा वैष्णव