सिरसा: आबकारी नीति में संशोधन, 26 से होगी ई-टेंडरिंग
सिरसा, 24 मई (हि.स.)। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आबकारी नीति साल 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) सिरसा कंवल नैन ने शनिवार को बताया कि संशोधित नीति के तहत अब आरंभिक सुरक्षा राशि को तीन प्रतिशत से
सिरसा: आबकारी नीति में संशोधन, 26 से होगी ई-टेंडरिंग


सिरसा, 24 मई (हि.स.)। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आबकारी नीति साल 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) सिरसा कंवल नैन ने शनिवार को बताया कि संशोधित नीति के तहत अब आरंभिक सुरक्षा राशि को तीन प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है।

उन्हाेंने बताया कि यह वह राशि है, जो बोली के दिन जमा करनी होती है। इससे बोलीदाताओं को प्रारंभिक निवेश में राहत मिलेगी। इसके अलावा लाइसेंस शुल्क की कुल सुरक्षा राशि को भी 15 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोटा उठाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। अब बोली राशि का केवल पांच प्रतिशत सुरक्षा राशि जमा करके कोटा उठाया जा सकेगा जबकि पहले यह सात प्रतिशत थी। पूर्ण कोटा उठाने के लिए अब 11 प्रतिशत सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत लाइसेंस शुल्क का 91 प्रतिशत मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। शेष नौ प्रतिशत राशि पॉलिसी वर्ष के अंतिम दो महीनों में समायोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सिरसा जिला के लिए ई-टेंडरिंग तिथियों में भी बदलाव किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma