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फिरोजाबाद, 14 मई (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को पुलिस टीम पर फायरिंग करने के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर पुलिस ने पांच जून 2020 को चेकिंग के दौरान बाइक सवार तीन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया। इन लाेगाें ने पुलिस पर फायर कर दिया। बाद में पुलिस ने दो बदमाश सोनू उर्फ सेठी निवासी सत्यनगर तथा अतुल उर्फ राहुल निवासी कबीर नगर को पकड़ लिया। सोनू के पास से असलाह मिला। उनका एक साथी भाग गया।
पुलिस ने सोनू के खिलाफ विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या द्वितीय विमल वर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अजय कुमार यादव ने की। गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सोनू को हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट का दोषी मानते हुए पांच वर्ष तथा आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़