नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 24 अप्रैल (हि.स.)। न्यायालय ने वृहस्पतिवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के एक दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना टूंडला क्षेत्र निवासी एक 12 वर्षीय बालिका
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 24 अप्रैल (हि.स.)। न्यायालय ने वृहस्पतिवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के एक दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना टूंडला क्षेत्र निवासी एक 12 वर्षीय बालिका 1 अप्रैल 2022 की शाम चौक में खेल रही थी। उसी दौरान टेंटा उर्फ नजीरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन ने बालिका को कुछ सामान लेने को बुलाया।

बालिका वहां चली गई। युवक ने किवाड़ बंद कर बालिका के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकते की। उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया।

बालिका किसी प्रकार शोर मचा वहां से भागकर घर पहुंची। उसने मां को सारी बात बताई। बालिका की मां ने थाने पहुंचकर टेंटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़ आदि की धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मुमताज अली की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की। उन्होंने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नजीरुद्दीन को दोषी माना। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की सम्पूर्ण राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़