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जयपुर, 23 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले के बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी रूट पर अवैध वाहनों के संचालन को लेकर परिवहन सचिव, आयुक्त, स्थानीय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश मिनी बस यूनियन, बांदीकुई के महासचिव कुलदीप सिंह यादव की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता उमेश व्यास ने बताया कि याचिकाकर्ता यूनियन के सदस्यों ने बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी रूट पर वाहन चलाने के लिए परिवहन विभाग से परमिट ले रखा है। इसके तहत उन्हें इस रूट पर बस और अन्य वाहन चलाने की मंजूरी मिली हुई है। याचिका में कहा गया कि विगत कुछ माह से इस रूट पर अवैध वाहनों का संचालन बढ गया है। कई लोग निजी वाहनों में भी सवारियां ढो रहे हैं। वहीं कई वाहन बिना परमिट और क्षमता से अधिक सवारियों का परिवहन कर रहे हैं। इन वाहन संचालकों के पास परिवहन विभाग से वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। जिसके चलते एक ओर विभाग को राजस्व की हानि हो रही है और दूसरी ओर यात्रियों की जान को भी खतरे में डाला जा रहा है। याचिका में बताया गया कि अवैध वाहनों की रोकथाम के लिए याचिकाकर्ता की ओर से स्थानीय पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार अफसरों को शिकायत दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में गुहार की गई है कि अफसरों को यहां अवैध परिवहन रोकने के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक