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जयपुर, 21 अप्रैल (हि.स. ) जयपुर जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आगामी दिवसों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार तापमान वृद्धि से भीषण गर्मी लू (हीट वेव) को देखते हुए जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के कक्षा-8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय में परिवर्तन किया गया है। जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे लेकर आदेश जारी किये हैं।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. मंजू शर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जयपुर जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 08वीं तक के छात्र-छात्राओं का दिनांक 22 अप्रैल 2025 से सत्रान्त तक विद्यालय समय प्रातः 07ः30 बजे से दोपहर 11ः30 बजे तक किया जाता है।
उन्होंने बताया कि समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों की कक्षा 09 से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं, समस्त स्टाफ व संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले राजकीय-गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश