नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दाेषी को सुनाई 20 साल की सजा
जालौन, 21 अप्रैल (हि.स.)। जालौन में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी रोहित टांक को एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यह फैसला जालौन पुलिस, अभियोजन पक्ष और क
कोर्ट


जालौन, 21 अप्रैल (हि.स.)। जालौन में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी रोहित टांक को एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यह फैसला जालौन पुलिस, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकार की पैरवी के चलते आया है।

यह मामला कोतवाली जालौन क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति ने 23 जुलाई 2023 को अपनी नाबालिग पुत्री के लापता होने की सूचना दी थी। वादी ने आरोप लगाया था कि रोहित टांक पुत्र संजय टांक निवासी सेक्टर-03 रोहिणी, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, जे.जे. कॉलोनी, थाना सेक्टर-03, नई दिल्ली, उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

वादी की तहरीर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा संख्या 269/2023, वाद संख्या 137/23 के तहत भादवि की धारा 363, 366, 376 व 34 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान रोहित टांक का नाम सामने आया, जिसे 11 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विवेचक द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों का संकलन और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 16 सितंबर 2023 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

लगातार सुनवाई के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, उरई जालौन ने अभियुक्त रोहित टांक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा