सिविल इंजीनियर भर्ती में डमी कैंडिडेट प्रकरण में मिली जमानत खारिज
जयपुर, 8 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी की ओर से आयोजित सिविल इंजीनियर भर्ती-2022 में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में जमानत पर रिहा चल रहे आरोपित इंद्राज सिंह और सलमान खान की जमानत को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन
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जयपुर, 8 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी की ओर से आयोजित सिविल इंजीनियर भर्ती-2022 में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में जमानत पर रिहा चल रहे आरोपित इंद्राज सिंह और सलमान खान की जमानत को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मामले में हाईकोर्ट की ओर से आरोपियों को जमानत देने के आदेश को निरस्त करते हुए दोनों आरोपिताें को दो सप्ताह में संबंधित निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा है।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सिविल इंजीनियर प्रतियोगी परीक्षा-2022 में आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी इंद्राज सिंह ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट गुरदीप दास को बैठाया। इसके लिए सलमान ने डील कराई थी। एएजी ने अदालत को बताया कि यह सिर्फ एक बार ही धोखाधडी का मामला नहीं है। आरोपित गुरदीप चार अन्य समान मामले में शामिल रह चुका है और वर्तमान में फरार चल रहा है। हाईकोर्ट ने आरोपिताें को जमानत देते समय सामाजिक दुष्प्रभाव को अनदेखा किया है। डमी कैंडिडेट का उपयोग केवल व्यक्तिगत धोखाधडी नहीं है, बल्कि यह पूरी भर्ती प्रणाली के खिलाफ अपराध है। इससे भर्ती की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का दोनों आरोपिताें को जमानत देने का आदेश रद्द करते हुए उन्हें दो सप्ताह में सरेंडर करने को कहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक