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नई दिल्ली, 03 दिसंबर (हि.स)। केंद्र सरकार ने सभी पान मसाला पैक पर खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) दूसरा (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। ये नए नियम एक फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) दूसरा (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। मंत्रालय के मुताबिक सभी साइज और वजन के पान मसाला के पैक पर खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) और लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2011 के तहत जरूरी सभी दूसरी जानकारी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो एक फरवरी, 2026 से लागू होगा। अधिसूचना के मुताबिक 10 ग्राम या उससे कम के छोटे पैक पर भी खुदरा बिक्री मूल्य प्रिंट करना होगा। इस नियम के तहत सभी पान मसाला पैकेज पर लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़) रूल्स, 2011 के तहत जरूरी हर घोषणा दिखानी होगी।
अधिसूचना के मुताबिक रूल 26(a) के तहत पिछला नियम अब वापस ले लिया गया है, जिसके तहत छोटे पान मसाला पैक पर कुछ खास घोषणा से बचने की इजाजत थी। इसमें पान मसाला के लिए एक नया घोषणा जोड़ा गया है। मंत्रालय के मुताबिक सभी पैकेज पर खुदरा बिक्री मूल्य को जरूरी बनाकर यह बदलाव पान मसाला पर आरएसपी-बेस्ड जीएसटी लेवी को असरदार तरीके से लागू करेगा, जिससे जीएसटी काउंसिल के फैसलों को आसानी से लागू किया जा सके, सही टैक्स आकलन हो सके, जिससे सबसे छोटी यूनिट सहित सभी पैक साइज़ में रेवेन्यू इकट्ठा हो सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर