विवाहित व्यक्ति कानूनी रूप से तलाक लिए वगैर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन में नहीं रह सकता: हाईकोर्ट
--सुरक्षा की मांग को लेकर एक जोड़े की याचिका खारिज
प्रयागराज, 19 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक विवाहित व्यक्ति कानूनी रूप से तलाक प्राप्त किए बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन में नहीं रह सकता है। इस टिप्पणी के साथ
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