जौनपुर, 06 नवम्बर (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पी एन पांडेय की अदालत ने नौ वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित पति को गुरूवार को आजीवन कारावास व 15000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदम
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