झांसी, 6 नवंबर (हि.स.)। लूट के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट ने एक अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 8 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लूट के मामले में वादी द्वारा 5 अगस्त 2011 को था
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