पटना जिला अंतर्गत सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू
पटना, 5 नवंबर (हि.स.)। जिला दंडाधिकारी द्वारा बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत पटना जिला अंतर्गत सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार-प्रसार का कार्य नहीं किया जाएग
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