एडीजे प्रथम ने आरोपी पति एवं सास को दोषी करार दिया। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रांजुल के अथक प्रयासों से अभियोजन पक्ष का पक्ष मजबूत हुआ, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास तथा कुल 14,000 र
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