आरोपी मोहन सिंह जामवाल को धारा 355 बीएनएस 2023 के तहत सामुदायिक सेवा करने का निर्देश
जम्मू, 20 नवंबर (हि.स.)। जानीपुर पुलिस की समुदाय-केंद्रित न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के एक उल्लेखनीय उदाहरण में एक आरोपी मोहन सिंह जामवाल पुत्र रणजीत सिंह निवासी जेएमसी 534 टॉप शेरखानिया को धारा 355 बीएनएस 2023 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया

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