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नई दिल्ली, 10 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट से अडानी समूह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें गुजरात सरकार से मुंद्रा बंदरगाह के पास 2005 में कंपनी को दी गई लगभग 108 हेक्टेयर चारागाह की भूमि वापस लेने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अडानी समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है।
गुजरात हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को आदेश दिया था, जिसमें किसानों को 108 हेक्टेयर भूमि वापस करने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट के आदेश को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अडानी समूह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने कंपनी को सुनवाई का मौका दिए बिना ही आदेश पारित कर दिया।
हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह / आकाश कुमार राय