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नैनीताल,11 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नगरपालिका, नगर निगम व अन्य निकायों का कार्यकाल छह माह बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका में सचिव आरके सुधांशु व नितिन भदौरिया को पक्षकार बनाया गया है।
मंगलवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले कि सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेशों का पालन नही किया। पूर्व में राज्य सरकार ने दो बार कोर्ट में अपना बयान देकर कहा था कि राज्य सरकार 2 जून 2024 तक निकायों का चुनाव सम्पन्न करा लेगी। परन्तु अभी तक राज्य सरकार ने न तो चुनाव कराए और न ही कोर्ट के आदेशों का पालन किया। यह एक संवैधानिक संकट है। देश का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वजह से राज्य सरकार तय समय के भीतर चुनाव नही करा पाती, उस स्थिति में केवल छह माह के लिए प्रशासकों नियुक्त करके प्रशासनिक कार्य कर सकती है। उस दौरान चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हो जानी चाहिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों का कार्यकाल और बढ़ा दिया। यह हाई कोर्ट के आदेश, देश के संविधान और राज्य सरकार के कोर्ट में दिए गए बयान के विरुद्ध है। इसलिए इनके ऊपर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाय। याचिका में कहा कि निकायों का कार्यकाल दिसम्बर माह में समाप्त हो गया है फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नही किया है। याचिका में कहा कि प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग की जाती है। उस स्थिति में भी सरकार को छह माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है।
हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी/सुनील