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राजगढ़, 29 अप्रैल (हि.स.)। राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुलकदीर मंसूरी की कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद और 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जैनेन्द्रकुमार जैन और एडीओपी मनोज मिंज द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार 13 मार्च 2023 को भोजपुर निवासी 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के परिजनों ने शिकायत दर्ज की, परिवार के लोग खेत पर फसल काटने गए थे तभी बच्ची बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपित राहुल के खिलाफ धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित के कब्जे से नाबालिग को दस्तयाब किया। पुलिस ने कथनों के आधार पर आरोपित के खिलाफ धारा 366, 376(2)एन, 5 एल/6, 3/4 पाॅक्सो एक्ट के तहत इजाफा किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित राहुल को 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड, 3/4 पाॅक्सो एक्ट के तहत 20 साल का कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड और धारा 366 के तहत पांच साल का कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज पाठक