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चिरांग (असम), 29 अप्रैल (हि.स.)। चिरांग जिले के बासुगांव में सातवीं कक्षा की छात्रा से कक्षा के अंदर छेड़छाड़ करने के आरोपित सहायक शिक्षक दीपक कुमार भगत को चिरांग जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सी चतुर्वेदी की अदालत ने सोमवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। फैसले में 20 हजार रुपये का जुर्माना नहीं देने पर और दो महीने की अतिरिक्त सजा दी गई।
ज्ञात हो कि अभिभावकों के एक समूह ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश करने के लिए सहायक शिक्षक दीपक कुमार भगत की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले किया था। घटना की खबर प्रसारित होने के बाद इस घटना पर राज्य भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश/अरविंद