दमोह लोकसभा क्षेत्र में मदाताओं को लोकतंत्र का भविष्य तय करना है: कोचर
दमोह, 26 अप्रैल (हि.स)। मतदान करने के लिये मतदाता पर्ची इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह आपको मत देने
दमोह लोकसभा क्षेत्र में मदाताओं को लोकतंत्र का भविष्य तय करना है: कोचर


दमोह, 26 अप्रैल (हि.स)। मतदान करने के लिये मतदाता पर्ची इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह आपको मत देने का अधिकार देती है। इसलिए जो आवश्यक दस्तावेज बताए गए हैं उनमें से एक का होना अति आवश्यक है. तभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रकार की एक अपील शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कोचर ने की है।

सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कोचर ने कहा है कि मतदान करने के लिए 13 दस्तावेज में से कोई एक आवश्यक होगामोबाइल फोन वर्जित होने के कारण यदि आप मतदान के दौरान आवश्यक दस्तावेज में से कोई भी नही ले जाते और ऐसी स्थिति में मोबाइल में उसकी कॉपी दिखाते हैं तब भी आपको वोट नही डाल सकते तो आप 13 दस्तावेज में से कोई एक अवश्य लेकर जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ हंसा वैष्णव/मुकेश