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कोडरमा, 26 अप्रैल (हि. स.)। आपसी विवाद में षडयंत्रकर एक विधवा महिला की हत्या कर लाश छुपाए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राकेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को दोषी रंजीत कुमार महतो, करौजिया, चंदवारा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया।
न्यायालय ने 201 आईपीसी में 2 वर्ष की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। यह मामला वर्ष 2020 का है। इसे लेकर चंदवारा थाना कांड संख्या 90/20 दर्ज किया गया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला, अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह और मुकेश कुमार ने किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र मंडल ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया।
हिंदुस्थान समाचार/ संजीव