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रांची, 04 मई (हि. स.)। अपर न्याययुक्त पीके शर्मा की अदालत में आयकर रिटर्न नहीं भरने के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भाई राजेश कोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि आठ मई निर्धारित की है।
इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गयी थी। मामले में अदालत ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया था। राजेश कोड़ा की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि राजेश कोड़ा पर आयकर रिटर्न नहीं भरने का आरोप लगा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत के अनुसार राजेश कोड़ा ने वर्ष 2004 से 2010 तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विकास