कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर, भाजपा ने लगाया नामांकन में तथ्य छुपाने का आरोप
बीकानेर, 29 मार्च (हि.स.)। लोकसभा बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल पर आरोप लगाते हुए भ
कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर, भाजपा ने लगाया नामांकन में तथ्य छुपाने का आरोप


बीकानेर, 29 मार्च (हि.स.)। लोकसभा बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल पर आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि मेघवाल ने अपने नामांकन में जो शपथ पत्र दिया है उसमें तथ्य छिपाए हैं।

भाजपा जिला प्रवक्ता अशोक प्रजापत ने कहा कि मेघवाल ने अपने नामांकन पत्र में जो शपथ पत्र दिया है तथा आपराधिक मामला का रिकॉर्ड कॉलम में उन्होंने शून्य लिखा है और शपथ पत्र में भी किसी प्रकार का आपराधिक मामला लंबित होना नहीं बताया है जबकि राजस्थान हाईकोर्ट की ई कोर्ट सर्विस में उन्हीं के द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए हाईकोर्ट के मामलों के पेज में प्रदर्शित अपराधिक मामलों की संख्याओं को अगर ई कोर्ट सर्विस की पोर्टल में देखे तो कई मामले ऐसे हैं जिनकी तारीख 4 मई 2024, 13 मई 2024 और 29 जून 2024 पेंडिंग बता रहा है अर्थात अभी भी उनके विरुद्ध न्यायालय में मामले पेंडिंग है तभी आगे तारीख है बता रहे हैं जिसकी जानकारी उन्होंने अपने शपथ पत्र और आपराधिक मामलों के कॉलम में नहीं दी। साथ ही पुलिस की वेबसाइट पर जब जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने का जो हिस्ट्रीसीटर संबंधी पुलिस की पोर्टल खोलकर देखते हैं तो गोविंद राम चौहान नाम से उनकी हिस्ट्रीशीट खुली हुई है। व्यास कॉलोनी थाने ने गोविंद मेघवाल को अपना थाने का हिस्ट्रीशीटर माना है जिसकी भी जानकारी उन्होंने अपने शपथ पत्र में नहीं दी है।

भारतीय जनता पार्टी के विधि समन्वयक और भाजपा जिला प्रवक्ता एवम् विधि समन्वयक लोकसभा बीकानेर एडवोकेट अशोक प्रजापत भाजपा विधि समन्वयक और विधि प्रकोष्ठ संयोजक चतुर्भुज सारस्वत इन दोनों ने जिला निर्वाचन, राज्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है कि गोविंद राम मेघवाल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए साथ ही धारा 125 ए representation of the peoples 1951 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को गलत तथ्य प्रस्तुत करने आपराधिक मामलों के तथ्य छिपाने के लिए गोविंद मेघवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए साथ ही 195 सीआरपीसी और 340 सीआरपीसी के में यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तथ्य प्रस्तुत करें उसकी जानकारी सक्षम अधिकारी या न्यायालय को हो तो वें स्वयं प्रसंज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कार संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है एफ आई आर दर्ज की जा सकती है अतः कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल का पर्चा खारिज किए जाने की मांग हम करते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/ईश्वर