शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू
मुंबई,28 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है।नागरिकों की विभिन्न
शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू


मुंबई,28 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है।नागरिकों की विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों द्वारा मार्च,आंदोलन,प्रदर्शन,साथ ही त्योहारों के अवसर पर दुर्व्यवहार करते पाए जाने पर मीरा-भाईंदर वसई-विरार आयुक्तालय की पुलिस कार्रवाई शुरू की जाएगी।इस संबंध में पुलिस ने निषेधाज्ञा लगा दी है। इन नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है।29 मार्च को गुड फ्राइडे, उसके बाद ईस्टर संडे (31मार्च ),गुढ़ीपड़वा (9 अप्रैल) और 11 अप्रैल को रमजान ईद पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीरा-भाईंदर वसई-विरार आयुक्तालय के पुलिस उपायुक्त सुहास बावचे ने यह आदेश जारी किया है.तदनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती गई है कि आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में कुल 18 पुलिस स्टेशनों में शांति, कानून और व्यवस्था बरकरार रहे।असामाजिक और गुंडागर्दी के खिलाफ निवारक कार्रवाई की सुविधा के लिए सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की जाती है।इसलिए, यदि यह पाया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज ले जाना जिससे शरीर को चोट पहुंचाई जा सकती है, पत्थर या उपकरण इकट्ठा करना, किसी ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ का परिवहन करना, सार्वजनिक घोषणा करना, गाने गाना,पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा करना,सार्वजनिक बैठकें करना,बाहर निकालना जुलूस आदि उठाये जायेंगे।

विवाह समारोह के लिए जुटे लोग, जो रिश्तेदार दाह संस्कार और अंत्येष्टि के लिए आए हैं,सरकारी, अर्धसरकारी काम के लिए लोग कोर्ट में जुटे,सरकारी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में जुटे समुदाय के लोग, पुलिस द्वारा सभा, जुलूस की अनुमति, वे स्थान जहां सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी ड्यूटी करते हैं। वही सुहास बावचे ने कहा कि,मीरा-भाईंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा 12 अप्रैल तक लागू रहेगी। उल्लंघन करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा।

हिदुस्थान समाचार/