हिसार: युवक की हत्या करने वाले को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना
अदालत ने मार्च 2020 के मामले में सुनाया फैसला हिसार, 27 मार्च (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्याय
अदालत का लोगो।


अदालत ने मार्च 2020 के मामले में सुनाया फैसला

हिसार, 27 मार्च (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने हत्या के एक मामले में युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शहर के मुलतानी चौक क्षेत्र के युवक की हत्या करने के मामले में मृतक के पड़ोसी अंकुश उर्फ लेमन को यह सजा सुनाई गई है। बुधवार को सुनाए गए फैसले के अनुसार हत्यारे पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत में चले मामले के अनुसार शहर थाना पुलिस ने इस संबंध में 4 मार्च 2020 को केस दर्ज किया था। घटना वाले दिन अनाज मंडी चौकी के पुलिस कर्मी सूचना मिलने पर सेक्टर-14 के एक मकान में पहुंचे थे। वहां कमरे में गद्दे के ऊपर एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा था। बाद में मृतक की पहचान मुलतानी चौक निवासी मोहित के रूप में हुई थी। इस संबंध में मुलतानी चौक निवासी कृष्ण कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह ऑटो मार्केट में स्कूटर रिपेयरिंग का काम करता है। उसके बेटे मोहित ने इसी साल बी.कॉम की परीक्षा पास की थी। घटना के दिन शिकायतकर्ता सुबह सात बजे घर से दुकान पर चला गया। शाम को उसे पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि उसके बेटे मोहित की सेक्टर-14 में मौत हो गई है।

वह अपने जानकारों के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि बेटा मोहित मृत हालत में गद्दे पर मिला। उसके शरीर से तेज धारदार व सुएनुमा हथियारों की चोट के निशान हैं। उसने सामने वाले घर के सीसीटीवी की फुटेज देखी तो उसमें हमारा पड़ोसी युवक अंकुश स्कूटी पर आकर उस घर में प्रवेश करता दिखा। कुछ देर बाद उसका बेटा मोहित बाइक पर आता दिखाई दिया। फुटेज में अंकुश मोहित को बाहर से अंदर ले जाता दिखा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पड़ोसी अंकुश ने ही उसके बेटे मोहित की हत्या की है। शहर पुलिस ने इसी मामले में हत्या का केस दर्ज किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव