जेठ की हत्या में महिला को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 10 अक्तूबर (हि.स.)। न्यायालय ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या की दोषी महिला को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वह मृतक के छोटे भाई की पत्नी है। उस पर अर्थ दंड लगाया गया है। थाना रामगढ़ के क्षेत्र रैपुरा निवासी कुसमा देवी 12 सितंबर 20
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 10 अक्तूबर (हि.स.)। न्यायालय ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या की दोषी महिला को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वह मृतक के छोटे भाई की पत्नी है। उस पर अर्थ दंड लगाया गया है।

थाना रामगढ़ के क्षेत्र रैपुरा निवासी कुसमा देवी 12 सितंबर 2017 की रात अपना मोबाइल फोन चार्ज करने प्लॉट पर गई थी। इस दौरान उसका विवाद देवरानी डोली से हो गया। देवरानी उसके साथ गाली गलौज करने लगी। विरोध करने पर मारपीट की तथा छत पर चढ़कर जान से मारने की नीयत से उस पर ईंट फेंककर मारी। ईंट कुसमा देवी के पति के सिर में जाकर लगी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे काफी समय से दिखाई नहीं देता था।

कुसमा देवी ने अपनी देवरानी डोली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा लिखाने के कुछ दिन बाद कुसमा देवी के पति की मौत हो गई। बाद में मुकदमा गैर इरादतन हत्या में बदला गया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी कर रहे एडीजीसी अवधेश शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान 11 गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने पेश किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने डोली को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़