लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की कार्यशाला आयोजित
लोहरदगा, 28 जनवरी (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आज एडीआर, पॉक्सो एक्ट एवं जेजे
लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की कार्यशाला आयोजित


लोहरदगा, 28 जनवरी (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आज एडीआर, पॉक्सो एक्ट एवं जेजे एक्ट पर मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन नगर भवन हुआ। मौके पर एसपी ने कहा कि स्कूली बच्चियों को पॉक्सो एक्ट की जानकारी देने के लिए शिविर लगाया जाना चाहिए। महिला थाना प्रभारी इस दिशा में कार्य करें। पॉक्सो एक्ट के मामले में एफआईआर तुरंत करें। साथ ही उसे चिकित्सीय सुविधा दें।

उन्होंने कहा कि तुरंत उनके माता-पिता/अभिभावक को सूचित करें। जांच पदाधिकारी घटनास्थल पर तुरंत जाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, तो 90 फीसदी काम वहीं पूरा हो जाता है। घटना के बाद बच्चे की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। गवाहों का कथन जितना जल्द हो सके रिकॉर्ड करें। उम्र की संपुष्टि करने के लिए दस्तावेज स्कूल स्तर से प्राप्त करें। चार्जशीट समय से दाखिल करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने कहा कि पहले की तुलना में अब समाज अधिक जागरूक हो गया है। मामले पहले भी होते थे लेकिन पुलिस या कोर्ट तक नहीं आते थे। अब ज्यादा आते हैं। मां-बाप अपने बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से करें। उन्हें सही और गलत का अर्थ समझाएं। सामाजिक रिश्तों की संवेदनशीलता का समझना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि पुलिस जब नाबालिग बच्चों के मामले में जांच करती है तो पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ जांच करे। किसी भी गवाह की गवाही ना छोड़े। एक्ट के मामले में पुलिस को अगर किसी तरह की कानूनी सलाह चाहिए तो डालसा हमेशा इसके लिए तैयार है। न्याय दिलाना ही अंतिम लक्ष्य है।

इस मौके पर एसडीओ अरविंद कुमार लाल, एसडीपीओ बीएन सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

हिन्दुस्थान समाचार / गोपी