हजारों लोगों की राह होगी आसान, हाईकोर्ट ने दिए अतिक्रमण हटाने के आदेश
जयपुर, 30 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए हैं कि वह मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से

जयपुर, 30 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए हैं कि वह मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर के बीच एक माह में सभी अतिक्रमणों को चिन्हित करें और उसके तीन माह के भीतर अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करे। इसके साथ ही अदालत ने 10 दिसंबर को पालना रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश बाबूलाल यादव की जनहित याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर के बीच की रोड मास्टर प्लान में दो सौ फीट चौडाई की है। वहीं मौके पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। जिसके चलते यहां से रोजाना गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पडता है। जेडीए की ओर से प्रभावी कार्रवाई के बजाए सिर्फ दस्तावेजों में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। वहीं जेडीए की ओर से कहा गया कि अतिक्रमियों पर जेडीए एक्ट की धारा 72 के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एक माह में अतिक्रमण चिन्हित कर अगले तीन माह में अतिक्रमणों को हटाकर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर