सिवनीः नाबालिग़ से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
सिवनी, 26 जुलाई(हि.स.)। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) सुमन उइके की अदालत ने सोमवा
सिवनी, 26 जुलाई(हि.स.)। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) सुमन उइके की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सेे दंडित करने के आदेश जारी किये हैं। जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि वर्ष 2016 में केवलारी थाना अंतर्गत आने वाले एक ग्राम की एक नाबालिग लड़की को दिलीप पुत्र सुकून उइके, निवासी ग्राम डुंगरिया टोला, थाना केवलारी के द्वारा जान पहचान बनाकर उसके मोबाइल नंबर पर बातचीत कर उसे कहता था कि वह उसे प्यार करता है और शादी करना चाहता हूं, कहकर उसको बहला फुसलाकर नाबालिग़ के मना करने पर भी उसके साथ विभिन्न स्थान में ले जाकर दुष्कर्म करते रहा और धमकी दिया कि किसी को ये बात बतायी तो जान से खत्म कर दूँगा। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा दिलीप के विरुद्ध मामला कायम कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । जिसकी सुनवाई सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) सुमन उइके की अदालत में की गयी। जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 363 में 07 वर्ष का कठोर कारावास ,भादवि की धारा-363(क) में 10 वर्ष का कठोर कारावास,भादवि की धारा 376(2)(द) एवं धारा-04 ,5 (स्) पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास जो जीवन पर्यन्त के लिए रहेगा। अभियुक्त की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। हिन्दुस्थान समाचार/रवि