सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब
नैनीताल, 21 सितंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने पिछड़ी जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को निर्धारित नियमों के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ ना दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल
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