महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामला : उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश पर लगाई रोक
रांची, 02 सितंबर (हि.स.)। महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामले जेएसएससी की अपील पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुधवार को जेएसएससी
Invalid email address
संपर्क करें
Hindusthan Samachar News Agency, First Floor, 23, Panchkuian Road, Near R. K. Ashram Metro Station,
Pillar No. 12, New Delhi-110001