मतदाता सूची से नाम हटने पर राशन नहीं रोका जा सकता: कलकत्ता हाई कोर्ट
कोलकाता, 31 जुलाई (हि.स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल मतदाता सूची से नाम हट जाने के आधार पर किसी व्यक्ति का राशन बंद नहीं किया जा सकता। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया कि जिन लोगों की राशन सुविधा इस आधार पर रोकी

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