ग्रीन बेल्ट में जारी जमीन पट्टे की लीज-डीड रद्द करना सही, जमीन इस्तेमाल में बदलाव करने वाले अफसरों पर जांच के आदेश
जयपुर, 22 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के दीवान जी का बाग क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की भूमि पर जारी पट्टा रद्द करने की कार्यवाही को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के रूप में चिन्हित भूमि के आवासीय उपयोग को वैध
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