अंकिता भंडारी हत्याकांड: दोषियों की जमानत पर सुनवाई 10 अगस्त को
नैनीताल, 20 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर तत्काल कोई राहत देने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की है। न्यायमूर्ति र
अंकिता भंडारी हत्याकांड: दोषियों की जमानत पर सुनवाई 10 अगस्त को


नैनीताल, 20 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर तत्काल कोई राहत देने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, आरोपी पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर को निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत की ओर से पारित आजीवन कारावास की सजा के आदेश को दोनों अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पीड़ित पक्ष ओर से कहा गया कि अपीलकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में दायर अपील की कॉपी नही दी गई है वे किस आधार पर पीड़िता का पक्ष न्यायालय के सामने रख पाएंगे उसकी कॉपी उन्हें दिलाई जाए। कोर्ट के आदेश पर पीड़ित पक्ष को कॉपी दी गई। अब 10 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर को कोटद्वार कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसको उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों दोषियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा करने को प्रार्थना की गई।

बता दें कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में नौकरी करती थी, आरोप था कि रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप सिद्ध होने पर निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / लता